2020 के दिल्ली दंगो के आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रिहाई को रद्द करने के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. यानी इन तीनों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी दो साल से जमानत पर हैं. इसलिए जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता. इन तीनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां यानी UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है.
एक्टिविस्ट छात्र नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि दो साल से जेल से बाहर इन लोगों के खिलाफ कोई नई शिकायत नहीं मिली है. ऐसे में अब हमें इस मामले को जिंदा रखने का कोई कारण नहीं समझ आता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA पर हाईकोर्ट की टिप्पणी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी.