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उमर खालिद मामले में सुनवाई, वकील बोले- पुलिस के पास दावे साबित करने के लिए कुछ नहीं

दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में जेल में बंद उमर खालिद की बेल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. वकील की ओर से दिल्ली पुलिस के तमाम आरोपों को नकार दिया गया है.

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उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई (फाइल फोटो)
उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में सुनवाई
  • उमर खालिद के वकील ने नकारे आरोप

दिल्ली हिंसा मामले में जेल बंद में छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई अपनी दलीलों को पेश करते हुए उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने दिल्ली पुलिस के दावों को खारिज किया.

त्रिदीप पायस ने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ किसी एक कम्युनिटी ने प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे. दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें किसी क्राइम की बात ही नहीं की गई है. 

उमर खालिद के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस न्यूज क्लिप को आधार बनाया है, उस न्यूज एजेंसी के पास पूरी वीडियो ही मौजूद नहीं है. चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने जिन भी बातों का जिक्र किया है, वह किसी भी तरीके से UAPA के तहत केस में नहीं आती हैं. 

उमर खालिद के वकील त्रिदीप ने कहा कि चार्जशीट इस आधार पर बनाई गई है, जैसे वो उमर खालिद के दिमाग में घुस गए हों. दिल्ली पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं हैं, जो उनके दावों को प्रूफ करता हो. 

शुक्रवार को उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने अपना रुख अदालत में रखा, सोमवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. 

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उमर खालिद पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है. पिछली सुनवाई में भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को लेकर वकील की ओर से सवाल खड़े किए गए थे. 

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