scorecardresearch
 

बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगी रोक, राजस्थान सरकार को बड़ी राहत

कुर्की की कार्रवाई पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई (7 जनवरी 2025) तक रोक लगा दी है. आदेश के मुताबिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा. इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी.

Advertisement
X
दिल्ली में बना बीकानेर हाउस. (फोटो- Bikaner House)
दिल्ली में बना बीकानेर हाउस. (फोटो- Bikaner House)

दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर रोक लगा दी है.

Advertisement

कुर्की की कार्रवाई पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई (7 जनवरी 2025) तक रोक लगा दी है. आदेश के मुताबिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा. इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, जानें- दिल्ली की कोर्ट ने क्यों दिया आदेश

बीकानेर हाउस की कुर्की का दिया था आदेश

दरअसल, राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उपजे आर्थिक विवाद के बाद एक समझौता हुआ था. समझौते का पालन नहीं करने पर ने दिल्ली में पाटियाला हाउस स्थित कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने आदेश जारी किया था.

50 लाख का भुगतान करने के लिए भी कहा था

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी. यानी किसी भी किस्म की खरीद बिक्री, लीज, किराया या मालिकाना हक ट्रांसफर करने आदि पर रोक लगा दी गई थी. एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था.

Live TV

Advertisement
Advertisement