scorecardresearch
 

SC ने पलटा उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली भ्रष्टाचार के मामले में राहत

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में एससी में सुनवाई हुई. SC ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस मामले में CBI जांच का कराने के आदेश को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में CBI जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है.

Advertisement
X
उत्तराखंड पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत.
उत्तराखंड पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोप के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस मामले में सीबीआई जांच कराने के फैसले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भ्रष्टाचार के मामले में राहत मिल गई है. 

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की. एससी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले में सीबीआई जांच करने के आदेश को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. 

सरकार ने लिया यू-टर्न 

इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने बताया कि पहले हुई सुनवाई के दौरान दूसरे पक्षकार उमेश शर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मसले का हल निकालना चाहते हैं. उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी.

इसके दो दिन बाद ही सरकार ने यू-टर्न ले लिया था. उत्तराखंड के न्याय और विधि विभाग ने उत्तराखंड सरकार बनाम उमेश कुमार शर्मा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस नहीं लेने का फैसला किया था.

Advertisement

हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश 

वहीं, न्याय विभाग ने एसएलपी मामले में कदम पीछे खींच लिए हैं. विभाग ने एक आदेश जारी कर याचिका वापस लेने के फैसले को रद्द कर दिया. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एडवोकेट ऑन रिकार्ड (एओआर) वंशजा शुक्ला को भी सूचना भेज दी गई है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी को वापस लेने के संबंध में आवेदन भी कर दिया गया है.

साल 2022 में नवंबर महीने के चौथे हफ्ते में इस मामले ने कई कलाबाजियां खाई थीं. इसकी शुरुआत तब हुई जब उपसचिव (न्याय) अखिलेश मिश्रा के माध्यम से जारी पत्र में जिक्र किया गया कि अपर सचिव न्याय के 26 सितंबर 2022 में प्रेषित पत्र के तहत उत्तराखंड राज्य बनाम उमेश कुमार शर्मा और अन्य के मामले में याचिका वापस लेने का निर्णय लिया.

गौरतलब है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2020 को उमेश कुमार शर्मा व अन्य मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया.

Advertisement
Advertisement