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'गौतम नवलखा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं', भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी की याचिका पर SC का आदेश

भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी. उन्होंने जेल अधीक्षक को उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है. नवलखा अभी तलोजा जेल में बंद हैं. नवलखा ने आशंका थी कि शायद जेल में उन पर्याप्त चिकित्सकीय तथा अन्य सुविधाओं का अभाव हो, जिनकी उन्हें जरूरत है.

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भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत (फाइल फोटो)
भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा को तुरंत मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश दिया है. कोर्ट ने उनका मेडिकल परीक्षण और इलाज कराने को कहा है. हालांकि वह अस्पताल में हिरासत में ही रहेंगे. अस्पताल के नियमों के मुताबिक सिर्फ दो रिश्तेदारों को मिलने की इजाजत होगी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी. नवलखा तलोजा जेल में ही बंद हैं.

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चिकित्सकीय इलाज एक कैदी का मौलिक अधिकार है. न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने नवलखा की सहयोगी सबा हुसैन और उनकी बहन को उनसे अस्पताल में मिलने की अनुमति दी.

नवलखा (70 साल) ने बंबई हाई कोर्ट के 26 अप्रैल के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें उनके घर पर ही नजरबंद किए जाने के अनुरोध को ठुकरा दिया गया था. नवलखा ने आशंका जताई थी कि शायद मुंबई के पास तलोजा जेल में उन पर्याप्त चिकित्सकीय तथा अन्य सुविधाओं का अभाव हो, जिनकी उन्हें जरूरत है. याचिका उन्होंने अपील की थी कि उन्‍हें जेल के बजाय घर में नजरबंद रखा जाए. हालांकि याचिका ठुकराए जाने के बाद नवलखा ने HC के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. 

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