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झारखंडः सिगरेट के लिए किया दुकानदार का मर्डर, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को दो मामलों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक मामला सिगरेट के विवाद से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे केस में आरोपियों ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया था. अब कोर्ट ने दोनों केसों में अपना फैसला सुना दिया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक ने पनवाड़ी की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस वारदात की वजह महज सिगरेट का विवाद था. जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी 2021 को लखन टुडू और राजकुमार संजय मंडल की दुकान पर पहुंचे. वहां उन्होंने सिगरेट मांगी. लेकिन दुकानदार संजय ने कहा कि सिगरेट नहीं है.

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इसी मामूली से विवाद के बाद लखन और राजकुमार लाठी-डंडों से लैस होकर संजय मंडल की दुकान पर आए और मारपीट शुरू कर दी. हमले में संजय का सिर फट गया. उसे इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया. जहां उसने दम तोड़ दिया. मृतक संजय की पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों के खिलाफ 18 अप्रैल 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. न्यायालय द्वारा 23 अगस्त को दोनों अभियुक्तों पर अपराध के आरोप तय किए गए थे. अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. 

रेप के आऱोपियों को भी आजीवन कारावास


वहीं कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल जज पॉक्सो जनार्दन सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को पूरे जीवनकाल तक जेल में ही रहने का आदेश दिया है. साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी तय किया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 2 साल अलग से सजा काटनी होगी. जानकारी के मुताबिक पीड़िता खेत की ओर जा रही थी. उसी दौरान आरोपी गुरुदेल ठाकुर और शंकर मांझी ने उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने जब इसकी जानकारी अपने घर पर दी तो ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया था. सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी आनंद उर्फ गुरुदेल ठाकुर और शंकर मांझी के खिलाफ पीड़िता की मां ने FIR दर्ज कराई थी. (इनपुट-संतोष भगत गोड्डा)

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