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UP: ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा, जानिए बड़ी बातें

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ गया है. जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.  जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने ये फैसला दिया है. उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी पूजा पर याचिका सुनवाई योग्य है. 

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जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मेरिट के आधार पर दलीलें सुनने के लिए सहमत हो गई है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्षों का वाद कोर्ट में रखा जा सकता है. कोर्ट अब मेरिट पर दलील सुनेगी.

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता. साथ ही मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप 22 सितंबर तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओऱ से दी गई सभी दलीलों को भी मान लिया है. इससे साफ हो गया है कि वह प्रॉपर्टी नहीं है. अब इस मामले की सुनवाई 22 को मामले में सुनवाई होगी. 

कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है.

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