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जौहर यूनिवर्सिटीः बुलडोजर एक्शन की आशंका को लेकर आजम खान की याचिका पर सुनवाई को SC तैयार

आजम खान की ओर से रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर की कार्रवाई की आशंका जताते हुए इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. आजम की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्म अवकाशकालीन बेंच करेगी सुनवाई
  • आजम खान की ओर से कोर्ट में कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी

समाजवादी पार्टी के विधायक और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा गिराए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट आजम खान की ओर से दायर की गई याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते सुनवाई कर सकता है.

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आजम खान की ओर से दायर याचिका पर कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने सोमवार को ही ये याचिका अदालत के सामने मेंशन की थी. अदालत के आदेश पर ही उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने मेंशन की थी. आजम खान की ओर से दायर याचिका में शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर दिए गए जमानती आदेश की शर्तों को चुनौती दी गई है.

आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की ग्रीष्म अवकाशकालीन बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की है. गौरतलब है कि आजम खान को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही रिहाई मिली थी. आजम खान 27 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं.

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जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जौहर यूनिवर्सिटी में किसी भी हिस्से को गिराए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी. आजम खान की ओर दायर याचिका में ये भी कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत शर्त के मुताबिक जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है और अब इस जमीन पर दो इमारतें गिराने की तैयारी में है.

आजम खान की ओर से दायर याचिका में जमानत के समय इस तरह की शर्त थोपे जाने को गलत बताते हुए ये गुहार लगाई गई है कि कोर्ट, जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाने की किसी भी कार्रवाई को रोकने का आदेश दे.

 

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