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नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस को कड़कड़डूमा कोर्ट ने लगाई फटकार

कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि सुनवाई से पहले जांच अधिकारी को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए. उसे मालूम होना चाहिए कि कहां से वह ऑनलाइन कोर्ट से जुड़ सकता है. साथ ही मामले के जो एविडेंस हैं चाहे वह सीसीटीवी विजुअल हो या फिर कुछ और उसे भी कोर्ट के पास भिजवा देना चाहिए.

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दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार (फाइल फोटो)
दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली पुलिस को कोर्ट से लगी फटकार
  • नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में लगी फटकार

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले के जांच अधिकारी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आएं. कोर्ट ने मामले में नारजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि जांच अधिकारी कोर्ट को उनके खिलाफ आदेश पारित करने के लिए विवश ना करें.

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दरअसल, कड़कड़डूमा कोर्ट आरोपी फैजान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, तभी मामले के जांच अधिकारी ऑनलाइन सुनवाई में नहीं जुड़े और कहा कि जहां पर आईओ मौजूद हैं वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है. इस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि पिछली सुनवाई के समय भी जांच अधिकारी कोर्ट से समय मांग लिया था और इस बार भी जांच अधिकारी मामले की सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं.

कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि सुनवाई से पहले जांच अधिकारी को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए. उसे मालूम होना चाहिए कि कहां से वह ऑनलाइन कोर्ट से जुड़ सकता है. साथ ही मामले के जो एविडेंस हैं चाहे वह सीसीटीवी विजुअल हो या फिर कुछ और उसे भी कोर्ट के पास भिजवा देना चाहिए. जिससे किसी मामले में देरी ना हो पाए. फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी से अगली बार पूरी तैयारी से कोर्ट में आने के लिए कहा है. 

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बता दें कि साल 2020 में नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़क गई थी. करीब तीन दिनों तक दिल्ली में बवाल हुआ था और 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोग इस दौरान घायल हुए थे.

 

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