श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. शुक्रवार को कोर्ट हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है. अब ये सुनवाई इसलिए मायने रखती है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक सौंपनी होगी. अब उस बीच कोर्ट ने दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष को कल हाजिर होने के लिए कहा है.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या कहा?
जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया था. हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ये आदेश दिया था. उस समय ये भी कहा गया था कि 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी. लेकिन उस आदेश के बाद से ही शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट द्वारा इसका विरोध किया गया. इस साल दो जनवरी को उनके द्वारा आपत्ति भी दाखिल कर दी गई. उस आपत्ति में कहा गया था कि कोर्ट ने अमीन सर्वे की जो बात कही है, उसमें हमको ना कोई नोटिस मिला है और ना ही हमें सुना गया है, तो हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई आदेश जारी करे. उस आपत्ति के बाद ही कोर्ट ने दोनो पक्षो को कल न्यायालय में सुनवाई के लिए हाजिर होना के लिए कहा है.
क्या है ये पूरा विवाद?
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है. मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है. गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया था.