चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है. सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है.
सीबीआई कोर्ट के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने का रास्ता साफ हो गया है. लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने जमा करा लिया था. सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही लालू प्रसाद यादव के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगाई हुई थी.
लालू प्रसाद यादव की ओर से पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गई थी. लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव किडनी की गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं. लालू प्रसाद यादव किडनी का उपचार कराने के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं. चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को उपचार के लिए देश से बाहर जाने के लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.
कहा जा रहा है कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद लालू प्रसाद यादव किडनी का उपचार कराने के लिए सिंगापुर जा सकते हैं. इसके लिए उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट की अनुमति के लिए अलग याचिका दाखिल की जाएगी. लालू यादव के अधिवक्ता ने सिंगापुर जाने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल करने के संकेत भी दिए हैं.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. लालू को चारा घोटाले से संबंधित कई मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव इन दिनों जमानत पर बाहर चल रहे हैं.