बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष पोक्सो कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड और दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस केस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की थीं.
मामला नवगछिया के बिहपुर स्थित झंडापुर ओपी का है. जहां अमन झा और उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष की कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या कर दी थी.
वहीं, पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया.
इस मामले में कुल 13 गवाहों की प्रस्तुति हुई. आरोपी अमन झा को ताउम्र यानी (जीवित रहने तक जेल) कारावास की सजा सुनाई गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह ने दोषी को आखिरी सांस तक कैद रखने का फैसला सुनाया.
यही नहीं, अपने निर्णय में जज ने पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे दो भाइयों को भी 10-10 लाख देने की बात कही.
हत्याकांड के चार आरोपियों बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साथी अभियुक्तों को 50 हजार देने का भी निर्णय सुनाया गया था.