उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना कोर्ट ने सात वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बुधवार को सिर्फ 9 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम को आजीवन कारावास के साथ 45 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है.
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और धारा 5 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद वासिल (21) पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत सजा दी गई. साथ ही कोर्ट ने आदेश में कहा कि पीड़ित को अर्थदंड की आधी रकम भी दी जाएगी.
इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सरकारी वकील पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि आरोपी बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने आरोपी खाली प्लॉट में ले गया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने बच्चे को धमकी भी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगा. यह घटना 1 अप्रैल 2021 को कैराना में हुई थी.
थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने 1 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 21 जून से मामले की सुनवाई शुरू की और फैसला सुनाया. बता दें, तीन अप्रैल को बालक की मां की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालक का मेडिकल कराया. मेडिकल में कुकर्म की पुष्टि हुई. पुलिस ने वासिल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.