दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और उसकी आड़ में हुए कथित मनी लॉन्ड्रिगं घोटाले में मुख्य आरोपियों में से एक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं नहीं मिली है. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी CBI और ED को जवाब दाखिल करने के किए चार और दिनों की मोहलत दी है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर ED और CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था. इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा.
CBI और ED दोनों एजेंसियों ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से 7 दिन का और वक्त दिए जाने की गुहार लगाई. एजेंसी के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं. जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी. सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया. कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का अतिरिक्त वक्त और दिया.
किस दलील के आधार पर मांगा वक्त
ईडी के वकील ने कहा कि मैंने एक आवेदन दिया है. कोर्ट ने 3 मई को नोटिस जारी किया गया था. हमें जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय मिला. इस मामले का जांच अधिकारी यानी आईओ पूरक आरोपपत्र तैयार करने में व्यस्त है. लिहाजा जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया जाए. सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इस आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद है.
सिसोदिया के वकील ने उठाए सवाल
कोर्ट ने कहा कि आपके पास जवाब देने के लिए 5 दिन थे. आपको कितने दिन चाहिए? सीबीआई के वकील ने भी जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा. ईडी-आईओ जांच में पूरी तरह से उलझा हुआ है. इस पर सिसोदिया के वकील जैन ने कहा- तो मुझे (सिसोदिया) जेल में रहना चाहिए? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे जांच और मुकदमा पूरा कर लेंगे और अब यहां कह रहे हैं कि उन्हें समय चाहिए!
ईडी-CBI दोनों ने मांगा और समय
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है. इसमें कहा गया है कि ईडी मामले में एक और पूरक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है. इसके बावजूद, क्योंकि आरोपी हिरासत में है लिहाजा मैं केवल 4 दिन और दे रहा हूं.
21 मई तक बढ़ाई हिरासत
वहीं एक दूसरे मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है. उन्हें बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 मई को तय की है.