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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: शूटर संतोष राय समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को अजीवन कारावास काट रहे संतोष की समय पूर्व रिहाई को लेकर उचित फैसला लेने के लिए कहा है. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में संतोष राय शूटर था. कोर्ट में दाखिल अर्जी में उसने बताया है कि वो 27 मार्च 2023 को छूट के साथ 18 साल 1 महीने 14 दिन की कुल अवधि के लिए और छूट के साथ 21 साल 10 महीने 15 दिन की अवधि के लिए जेल में बंद है.

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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में शूटर संतोष राय समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में शूटर संतोष राय समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

यूपी के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी संतोष राय भी समय से पहले रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी संतोष राय को सुप्रीम कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिली है. संतोष राय ने भी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को अजीवन कारावास काट रहे संतोष की समय पूर्व रिहाई को लेकर उचित फैसला लेने के लिए कहा है. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में संतोष राय शूटर था. सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील हर्षवर्धन विशेन के जरिए दाखिल याचिका में संतोष राय ने कहा है कि उसने केंद्र, यूपी और उतराखंड सरकार को समय से पहले रिहाई की अर्जी दाखिल की है. लेकिन उन्होंने अब तक उस पर फैसला नहीं किया गया है.

कोर्ट में दाखिल अर्जी में उसने बताया है कि वो 27 मार्च 2023 को छूट के साथ 18 साल 1 महीने 14 दिन की कुल अवधि के लिए और छूट के साथ 21 साल 10 महीने 15 दिन की अवधि के लिए जेल में बंद है. याचिकाकर्ता छूट और समयपूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने का पात्र है. लिहाजा अदालत सरकार को उसके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दे.

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याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार  9 साल की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सैन्यबलों का गलत इस्तेमाल कर रही है. ये नियमों के खिलाफ है और किसी राजनीतिक पार्टी के हितों को बढ़ावा देने जैसा है.

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