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Hapur: महज 36 दिनों में कोर्ट ने दो हत्यारों को दी उम्रकैद की सजा और लगाया 25-25 हजार रुपये जुर्माना

हापुड़ के जिला जज मलखान सिंह ने मात्र 36 में हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. बिट्टू हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. दोषियों ने पीड़ित की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपाया था.

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हापुड़ जिला न्यायालय
हापुड़ जिला न्यायालय

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मात्र 36 में बिट्टू हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जिला जज मलखान सिंह ने दोषियों अंकित और भरत को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.

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कोतवाली हापुड़ नगर के जसरूप नगर निवासी रॉकी ने अपने भाई बिट्टू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 17 सितंबर 2023 की शाम बिट्टू घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा. 19 सितंबर को ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद गन्ने के खेत में उसका शव मिला.

हापुड़ जिला कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया

पुलिस जांच में सामने आया कि अंकित और भरत ने नशे की हालत में बिट्टू के सिर पर वार किया और हत्या कर दी. इसके बाद, शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया. हापुड़ कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की गवाही पेश की और ठोस पैरवी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने तेजी से सुनवाई पूरी कर दी.

जिला जज मलखान सिंह ने सिर्फ 36 कार्यदिवस में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की. 

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महज 36 दिन में हत्या के आरोपी को मिली उम्रकैद 

यह फैसला न्याय व्यवस्था की गति को लेकर एक मिसाल बन सकता है. पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिलने से लोगों में विश्वास बढ़ेगा. हापुड़ में इतनी तेजी से हत्या के मामले में फैसला आने की यह एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है.
 

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