नोएडा की एक 'गालीबाज' महिला का वीडियो रविवार को वायरल हुआ. इस वीडियो में महिला नोएडा की पॉश सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी करती नजर आ रही है. महिला सिक्योरिटी गार्ड से अभद्र व्यवहार कर रही है, उसे गंदी-गंदी गालियां दे रही है, यहां तक कि एक गार्ड की वर्दी भी खींचती नजर आ रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. कोर्ट ने आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
ये घटना नोएडा की जेपी विशटाउन सोसायटी की है. ये सोसायटी सेक्टर- 126 में है. आरोपी महिला का नाम भव्या रॉय है, जो दिल्ली की साकेत कोर्ट में वकालत करती है. वो सोसायटी के फ्लैट नंबर 901 में किराये से रहती है.
जिस सिक्योरिटी गार्ड अनूप कुमार के साथ भव्या रॉय ने बदतमीजी की, उसका कहना है कि वो गेट पर गाड़ी चेक कर रहा था. उसने बताया कि गेट पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी, तो वो मैडम के पास गए और उससे कहा कि कुछ मिनट लगेंगे, इस पर वो भड़क गई और गाड़ी से उतरकर गाली-गलौज करने लगी.
नशे में धुत थी महिला!
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये घटना शनिवार शाम करीब साढ़े 5 बजे की है. आरोपी महिला सीडान कार में थी. सिक्योरिटी गार्ड सोसायटी के नियमों के हिसाब से गाड़ियों की एंट्री कर रहा था. इसमें समय लगने पर महिला भड़क गई और बदतमीजी करने लगी.
रविवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया. महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. शिकायत में सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया है कि महिला नशे में धुत थी और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी.
पुलिस ने बताया कि रविवार को साढ़े 4 बजे आरोपी महिला का मेडिकल चेकअप कराया गया था और इसमें उसके खून में एल्कोहल नहीं पाया गया था. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि घटना को हुए 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि वीडियो में उसकी आवाज से लग रहा है कि उसने किसी तरह का एल्कोहल लिया था.
ऐसा करने पर कितनी सजा हो सकती है?
पुलिस ने आरोपी भव्या रॉय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A, 323, 504, 505 (2), 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर महिला को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
- धारा 153-A: अगर कोई बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरह से धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर दो समूहों या जातियों के बीच असौहार्द्र या शत्रुता या घृणा बढ़ाता है या बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
- धारा 323: अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
- धारा 504: अगर कोई जानकर किसी व्यक्ति को अपमानित करता है या सार्वजनिक शांति को भंग करता है, तो ऐसा अपराध करने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
- धारा 505 (2): अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी रिपोर्ट या बात छापता है या कहता है, जिससे दो अलग-अलग धर्म, जाति या समुदाय के बीच असौहार्द्र या शत्रुता बढ़ती हो, तो ऐसा करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
- धारा 506: अगर कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक धमकी देता है, तो ऐसा करने पर उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
कौन है आरोपी महिला?
आरोपी महिला का नाम भव्या रॉय है, जो दक्षिणी दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में वकील है. शुरुआती पूछताछ में महिला ने बताया कि तीन साल पहले उसकी शादी हो चुकी है. उसके पति का नाम कौस्तुभ चौधरी है. भव्या ने अपना मूल निवास दिल्ली के महरौली को बताया है. भव्या ने जेपी विशटाउन में तीन महीने पहले ही 901 नंबर का फ्लैट किराये पर लिया था.