महाराष्ट्र के पुणे में एक 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. मामला पुणे जिले के वेल्हे तहसील में पानशेत के पास कुरन खुर्द गांव का है.
घटना के 1 साल के भीतर आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है. पुणे शिवाजी नगर न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश एसए देशमुख ने यह फैसला दिया.
दोषी का नाम संजय बबन काटकर है. काटकर ने 15 फरवरी 2021 को पुणे जिले में कुरन खुर्द बस्ती में घर के सामने खेल रही दो साल की बच्ची का अपहरण किया. बच्ची के अपहरण के बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी. इसके बाद वेल्हा पुलिस ने इस संबंध में तलाशी अभियान शुरू किया था. 16 फरवरी, 2021 को एक तलाशी अभियान के बाद पुलिस को हवेली तालुका में मलखेड थोपटेवाड़ी रोड पर एक सीमेंट पाइप में लड़की का शव मिला था.
पहले दुष्कर्म, फिर बच्ची को उतारा मौत के घाट
पुलिस के मुताबिक, दोषी संजय बबन काटकर ने बच्ची का अपहरण कर उसे एक रिक्शा में पानशेत रोड पर मलखेड ले गया. वहां एक सीमेंट पाइप में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी की तलाश में अभियान चलाया और रायगढ़ जिले से गिरफ्तार किया था.
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. एक साल की सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वादरात को अंजाम देने वाले शख्स को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई. अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा, 'आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए.'
पुलिस अधीक्षक ने जताई कोर्ट के फैसले पर खुशी
कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक ने इस पर खुशी जाहिर की है. पुणे जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख ने आजतक के साथ बातचीत करते हुए कहा, 1 साल के भीतर आरोपी को फांसी की सजा सुनाने से पुलिस के काम का गर्व महसूस हो रहा है.