सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें डब्ल्यूएफआई चुनावों पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी परिषद के चुनाव को मंजूरी दे दी है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में विफल हैं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने किस कानून या प्रक्रिया के तहत रद्द कर दिया होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित कदम यह होता कि चुनावी प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाए. लेकिन अगर कोर्ट को करना ही था तो चुनाव के नतीजों को रिट याचिका में अदालत के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन किया जाए.
कोर्ट ने परिषद चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को संशोधित चुनाव कार्यक्रम तैयार करने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि चुनाव के नतीजे रिट याचिका में पारित आदेशों के अधीन होंगे.
दरअसल पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगस्त में अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. कुश्ती संघ के लिए 12 अगस्त को चुनाव होना था. चार उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, जबकि तीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, तीन महासचिव, दो कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में थे. 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. अध्यक्ष पद पर एक महिला ने भी आवेदन किया था.