ट्विटर पर रेप पीड़िता के परिजनों की पहचान उजागर होने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार के दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता के परिजनों की तस्वीर ट्वीट करने के मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में ट्विटर को नोटिस जारी किया है.
ट्विटर हैंडल पर रेप और हत्या की पीड़िता के परिवार की तस्वीर जारी करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने हालांकि ट्विटर को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है. इससे पहले, ट्विटर ने इसी मामले में राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था.
ट्विटर ने तब ये कहा था कि राहुल गांधी ने संस्थान की नीतियों का उल्लंघन किया है. बाद में राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को रेप और हत्या की पीड़िता के परिजनों की तस्वीर वाला ट्वीट हटाने के बाद रिस्टोर कर दिया गया था. बाद में पीड़िता के परिजनों की ओर से राहुल गांधी को तस्वीर सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी थी. इस मामले ने तब काफी तूल पकड़ा था.
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने रेप और हत्या की पीड़िता के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की थी. राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी थी जिसे लेकर हंगामा मच गया था. ट्विटर ने राहुल गांधी के हैंडल को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था. बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया था. इसी मामले में याचिका दायर हुई थी जिसमें राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया.