झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम वाले लोगों पर विवादित बयान देने के मामले में सुनवाई है. दरअसल यह सुनवाई राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर हुई. हालांकि समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है.
2019 के लोकसभा चुनाव में दिया था बयान
जानकारी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर मोदी नाम वाले लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी को लेकर प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करवाई थी. साथ ही उन्होंने 20 करोड़ रुपये के मानहानि का केस भी दर्ज कराया था. इस शिकायत के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट दायर की था. इस रिट में निचिली अदलात की करवाई को रद्द करने और उसपे रोक लगाने की मांग की गई थी.
सिविल कोर्ट ने जारी किया था समन
दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने विवादित बयान देने के मामले में समन जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं. इस समय के खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दाखिल याचिका में समन के साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है.
राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ
झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख दे दी है, जो राहुल गांधी के लिए किसी राहत से कम नहीं है. दरअसल वह नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का सामना कर रहे हैं. ईडी उनसे पिछले तीन दिन में 30 घंटे सवाल-जवाब कर चुकी है.
वहीं उनसे पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने तीसरे दिन भी देशभर में प्रदर्शन किया. इस दौरान कई नेताओं-कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है.