पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा (Jayaprada) के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. जयाप्रदा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार न्यायालय से गैर हाजिर रहीं. मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रामपुर के एसपी को आदेश दिए कि जयाप्रदा को अदालत में पेश किया जाए.
इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी. पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के दो अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे. इनमें से एक रामपुर के केमरी थाने में और दूसरा स्वार थाने में दर्ज हुआ था.
पहला मामला 18 अप्रैल 2019 को रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया मिश्र में हुई जनसभा का है. इस सभा में अमर्यादित टिप्पणी के मामले में वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने केस दर्ज कराया था. यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है.
वहीं दूसरा केस 19 अप्रैल 2019 को स्वार थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक सड़क के उद्घाटन के दौरान का है. यहां का वीडियो वायरल होने पर फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था.
कोर्ट में उपस्थित न होने पर जारी किया एनबीडब्ल्यू
इस मामले में सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने कहा कि जयाप्रदा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं, इसलिए न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है. चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला है. अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है.
बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को 3 वर्ष का कारावास हो चुकी है. वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अली युसूफ को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट दंडित कर चुका है.