झारखंड के पलामू में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी ने 4 अप्रैल 2021 को हुसैनाबाद थानाक्षेत्र में नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था. गुरुवार को पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज पोक्सो केस के प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 20 साल सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
कोर्ट ने कहा कि अर्थ दंड की राशि न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भी दोषी को भुगतनी होगी. पीड़िता की मां ने हुसैनाबाद महिला व बाल संरक्षण थाना में आरोपी महेंद्र पासवान के खिलाफ FIR दर्ज कराई थई. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन पीड़िता की मां खेत में गेहूं काटने गई थी. घर पर 7 साल और 5 साल की दो बेटियां थीं.
रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा
छोटी बेटी खेत पर रोते हुए मां के पास गई और बताया कि पड़ोसी महेंद्र पासवान ने दीदी को रूम में बंद कर दिया है. तब पीड़िता की मां भागते हुए घर लौटी तो देखी की उसकी बड़ी बेटी कमरे में बैठकर रो रही है. पूछने पर बच्ची ने बताया कि महेंद्र भइया ने उसके साथ गलत काम किया है. तुरंत ही उनसे स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करा आरोपी को गिरफ्तार किया.
आरोपी ने 2021 में बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
अदालत में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद शिवा बिगहा निवासी महेंद्र पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.