दिल्ली हाइकोर्ट ने ट्विटर को हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आशा जताई कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी आम जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी क्योंकि वह उनके लिए कारोबार कर रही है.
कोर्ट ने कहा कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे खुश हैं. कोर्ट ने ट्विटर के वकील से पूछा चीजें हटने वाली हैं या नहीं? आपको इसे हटा देना चाहिए.
आम जनता की भावनाओं का करें सम्मान: कोर्ट
कोर्ट ने कहा आप आम जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता के लिए व्यापार कर रहे हैं> उनकी भावनाओं को उचित महत्व दिया जाए. आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए.
कोर्ट ने कहा आप ऐसी पूरी सामग्री हटा दें, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं. आपने राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा किया है. ट्विटर की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अदालत आदेश में ऐसा उल्लेख कर सकती है और वे निर्देश का पालन करेंगे. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को सुनवाई करेगा.