उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद भी नाहिद हसन को अभी जेल में ही रहना होगा.
नाहिद हसन ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. नाहिद हसन की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर कर ली.
सपा विधायक की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस की. सपा विधायक नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. गौरतलब है कि नाहिद हसन के खिलाफ अभी दो और मामले दर्ज हैं.
सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ दो और मामले लंबित हैं. इन मामलों के लंबित होने की वजह से सपा विधायक को अभी जेल में ही रहना होगा. नाहिद हसन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने से उनके समर्थक उत्साहित हैं.
चित्रकूट जेल में बंद हैं नाहिद
शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक नाहिद हसन चित्रकूट की जेल में बंद हैं. नाहिद हसन को कैराना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 15 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. करीब दो महीने पहले ही नाहिद हसन को शामली की जिला जेल से चित्रकूट की जेल में भेज दिया गया था. तब से नाहिद हसन चित्रकूट की जेल में बंद हैं.