डोमेस्टिक फ्लाइट में कृपाण साथ रखने की अनुमति के खिलाफ एक याचिका दाखिल गई थी. लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं.
दरअसल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाली उड़ानों और एयरपोर्ट पर तैनात सिख कर्मचारियों को तय लंबाई की कृपाण ले जाने की इजाजत दिए जाने के खिलाफ हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में हिंदू सेना का कहना था कि इस तरह की इजाज़त विमान में यात्रा करने वाले दूसरे यात्रियों के लिए खतरा बन सकती है. इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं. हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा.
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