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छह साल की मासूम से रेप करने वाले को 10 दिन में मिली सजा, अंतिम सांस तक रहना होगा जेल में

प्रतापगढ़ में पॉस्को कोर्ट ने रेप के आरोपी को 10 दिन के अंदर उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया. जानकारों का मानना है कि इस तरह के ऐतिहासिक फैसलों से अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा. 

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पॉस्को कोर्ट ने रेप के आरोपी को 10 दिन के अंदर उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया.  यह एतिहासिक फैसला पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश पंकज कुमार ने सुनाया. आरोपी भूपेंद्र पर 12 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप किया था. जिसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.  

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पीड़ित परिवार ने 13 अगस्त 2022 को रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. 3 सितंबर 2022 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की उसी दिन कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया. 12 सितंबर 2022 से कोर्ट में मुकदमे पर सुनवाई शुरू हुई. फिर 13 सितंबर 2022 को साक्ष्यों को जांचा गया.

16 सितंबर तक 8 गवाहों ने मामले में गवाही दी. 17 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ. 20 सितंबर को  न्यायाधीश के समक्ष बहस की कार्रवाई पूरी हुई.  21 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र पर दोष सिद्ध हुआ. 22 सितंबर को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास टील डेथ की सजा सुनाई. 

वहीं सरकारी अधिवक्ता देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 17 सितंबर 2022 को आरोपी भूपेंद्र ने पॉक्सो कोर्ट में पेश होने दौरान नाबालिक होने का दावा किया. कड़ी सजा से बचने के लिए उसने  शैक्षिक प्रमाण -पत्र भी कोर्ट के सामने रखे.  लेकिन जांच के दौरान प्रमाण -पत्र फर्जी पाए गए. जिसके बाद कोर्ट ने उसे सख्त सजा सुनाई. जानकारों का कहना है कि इस तरह के फैसलों से अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा. 

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(रिपोर्ट: सुनील यादव)
 

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