पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. MP MLA कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. बता दें कि साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने चिन्मयानंद के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था.
एमपी एमएलए कोर्ट में चिन्मयानंद के पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है.
दरअसल, वर्ष 2011 में चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने रेप का आरोप लगाया था. इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी. उसके बाद यह केस एमपी एमएलए कोर्ट में चला गया. वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने पर चिन्मयानंद के इस मुकदमे को वापस लेने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन कोर्ट ने लोकहित से जुड़ा मामला मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया.
आज एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी सुनवाई
इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना का कहना है कि आज सुनवाई की तिथि तय थी, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिया. कोर्ट ने चिन्मयानंद को 9 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाध्यक्ष की मौजूदगी में कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
लॉ कॉलेज की छात्रा ने लगाया था रेप का आरोप
यूपी के शाहजहांपुर स्थित लॉ कालेज की छात्रा ने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था. चिन्मयानंद के वकील ने छात्रा और उसके दोस्तों पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था. इस केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया था.
बता दें कि शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे. इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है.