वाराणसी के श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी है. जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच 29 नवंबर को श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले की सुनवाई करेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर होगी.
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है.
श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में श्रृंगार गौरी केस से जुड़े 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. जिन 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है, उनमें पांच वादी महिलाएं भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार की मांग करते हुए राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत का रुख किया था. वाराणसी की जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की थी. वाराणसी की जिला अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति खारिज कर दी थी.
वाराणसी की जिला अदालत से अपनी आपत्ति खारिज होने के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही है.