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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज पर आज सुनवाई करेगी CJI की 5 जजों की बेंच, जानें पूरा मामला

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिये अपने अप्रत्याशित आदेश में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी. इस केस में हाई कोर्ट की ओर शुरु की गई अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

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Supreme Court (File Photo)
Supreme Court (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट में आज एक बेहद अहम मामले पर सुनवाई होनी है. यह केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ा है.  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हृषिकेश रॉय की संविधान पीठ इस पर आज (7 अगस्त) को सुनवाई करेगी.

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बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिये अपने अप्रत्याशित आदेश में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी. इस केस में हाई कोर्ट की ओर शुरु की गई अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

'SC को एहतियात बरतना चाहिए'

जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ कोर्ट नहीं है. हाई कोर्ट में चल रही अवमानना की कार्रवाई में दखल देते समय सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतना चाहिए. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पीठ ने 17 जुलाई को पारित हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को संवैधानिक रूप से कम 'उच्च' माना जाता है.

'सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल...'

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आदेश के जरिए कानूनी परिणाम पैदा करने में ज्यादा विशिष्ट होने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए. जस्टिस राजबीर सेहरावत की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल हाई कोर्ट की शक्तियों पर रोक लगाने की प्रकृति का है.

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कलकत्ता HC के आदेश पर भी लगाई थी रोक

इसी तरह इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर स्वत: रोक लगा दी थी, जिसमें डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन किया गया था.

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