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सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा- 'माई लॉर्ड इस पर मीडिया खबरें बनाएगा'

Supreme Court News in hindi: उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में सजा कम करने की मांग की गई है. अबू सलेम ने कहा है कि, उन्हें अवैध तरीके से भारत में रखा गया है. इसी मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ये टिप्पणी की.

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फाइल फोटो...
फाइल फोटो...
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अबू सलेम की याचिका पर SC में सुनवाई
  • हलफनामा दायर न करने पर SC ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणी पर मीडिया खबरें बनाएगा. दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सलेम के वकील की उस दलील पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह सचिव के पास हलफनामा दाखिल करने तक का समय नहीं है. मेहता ने कोर्ट को बताया कि अबू सलेम आतंकी गतिविधियों का जिम्मेदार है. वो सरकार को अपनी शर्तें नहीं बताएगा.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट के तीखे सवालों और टिप्पणियों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस कौल से गुजारिश की कि ऐसी टिप्पणियां न करें, क्योंकि मीडिया इस पर खबरें बनाएगा. मेहता की गुजारिश पर जस्टिस कौल ने कहा कि मीडिया खबरें बनाए या न बनाए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

दरअसल, गैंगस्टर अबू सलेम की ओर से मुंबई सीरियल ब्लास्ट और प्रदीप जैन से जबरन वसूली के मामले में दी गई सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर जब मंगलवार को भी केंद्रीय गृह सचिव का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मौखिक जानकारी लेकर उसे कोर्ट तक पहुंचाया जाए.

इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने जब पुर्तगाल सरकार से किए गए वादों की तफसील बताने वाला हलफनामा न दाखिल करने पर सरकार से सीधे सवाल पूछे तो मेहता ने कहा कि उनको वक्त दे दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया. 

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