scorecardresearch
 

जियामऊ जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका खारिज की

बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर की गई थी. गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 लाख के लगाए गए जुर्माने पर भी रोक लगाई थी. हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी.

Advertisement
X
अब्बास अंसारी (file photo).
अब्बास अंसारी (file photo).

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है, जिसमें उसने लखनऊ के जियामऊ इलाके में एक जमीन हथियाने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की थी. अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उसको राहत देने से इनकार कर दिया था. लखनऊ के जियामऊ में अवैध तरीके से जमीनें हथियाने से जुड़े इसी मामले में मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी को भी अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट 19 मई को मना कर चुका है.

मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत

बीते दिनों, बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर की गई थी. गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 लाख के लगाए गए जुर्माने पर भी रोक लगाई थी.
हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी.

हाईकोर्ट ने किया रखा था फैसला सुरक्षित

हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी. गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं. वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं. इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी. फैसला जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement