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तिरुपति बालाजी मंदिर में अव्यवस्था, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने TTDB से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने सीजेआई से कहा कि आप पहले धैर्य पूर्वक मेरी बात सुन लें. याचिकाकर्ता की इस बात पर चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि आप बालाजी के भक्त हैं तो धैर्य आपमें भी होना जरूरी है.

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देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर (फाइल फोटो)
देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बुधवार को होगी मामले में अगली सुनवाई
  • पूजा विधि तय करना फंडामेंटल राइट-सीजेआई

तिरुमला के तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में अव्यवस्थाओं को लेकर एक भक्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से जवाब मांगा है. एक श्रद्धालु ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मंदिर परिसर में अव्यवस्था, मंदिर के उत्सव के समय पूजा विधि को लेकर भी सवाल उठाए थे और आपत्ति जताई थी.

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याचिकाकर्ता ने सीजेआई से कहा कि आप पहले धैर्य पूर्वक मेरी बात सुन लें. याचिकाकर्ता की इस बात पर चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि आप बालाजी के भक्त हैं तो धैर्य आपमें भी होना जरूरी है. सभी बालाजी के भक्त हैं लेकिन रोज-रोज आप रजिस्ट्री पर अपनी इस जनहित याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का दबाव बना रहे थे. ये उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि आपने रजिस्ट्री को धमकाया भी था कि अगर जल्दी सूचीबद्ध नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. ये सही नहीं है.

सीजेआई ने कहा कि आप क्या समझते हैं यह अर्जेंट मैटर है? क्या कोर्ट इस मामले में दखल देगा कि मंदिरों में पूजा कैसे होनी चाहिए? कितने लोग पूजा करें? पूजा करना और पूजा की विधि तय करना फंडामेंटल राइट है? हम कैसे इसमें दखल देंगे? इसके बाद चीफ जस्टिस ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के वकील से पूरा माजरा पूछा कि आखिर क्या हुआ था? उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने बोर्ड के संज्ञान में भी सारी चीजें रखी थी.

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कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर परिसर में अव्यवस्थाएं और मंदिर के उत्सव के समय पूजा विधि को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी. सीजेआई ने कहा कि जहां तक भक्ति और आस्था का सवाल है तो मैं खुद भी बालाजी का भक्त हूं. मेरे साथी जज भी हैं. हम भी चाहते हैं कि मंदिर में पूजा उत्सव की विधियां परंपरा के मुताबिक ही हों.

सीजेआई ने याचिकाकर्ता से तेलुगू में भी काफी बात की. कोर्ट ने टीटीडीबी के वकील से कहा कि याचिका में उठाए गए मसलों को लेकर वे समुचित प्रेजेंटेशन दें. इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को यानी 6 अक्टूबर को होगी.

 

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