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गो तस्करी के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने कहा- केवल एक पशु नहीं, मां है गाय

गुजरात के तापी कोर्ट ने गो तस्करी के मामले में आरोपी 22 साल के युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि गाय केवल एक पशु नहीं, मां है. जज ने अपने फैसले में पशु तस्करी की घटनाओं को समाज के लिए शर्मनाक बताया है और ये भी कहा है कि गो हत्या बंद हो जाए तो पृथ्वी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. 

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तापी कोर्ट ने गो तस्करी के मामले में सुनाई सजा (फाइल फोटो)
तापी कोर्ट ने गो तस्करी के मामले में सुनाई सजा (फाइल फोटो)

गुजरात के तापी की अदालत ने गो तस्करी के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तापी के सेशन कोर्ट ने गो तस्करी के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ये भी कहा कि गो हत्या बंद हो जाए तो पृथ्वी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. तापी कोर्ट ने संस्कृत के कई श्लोकों का भी जिक्र किया.

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तापी सेशन कोर्ट ने गो तस्करी के मामले में आरोपी 22 साल के मोहम्मद आमीन आरिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धर्म, गाय से पैदा होता है क्योंकि धर्म वृषभ के रूप में होता है और गाय के पुत्र को वृषभ कहा जाता है. तापी सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एसवी व्यास ने ये भी कहा कि गाय के गोबर से बने घरों पर परमाणु विकिरण का भी असर नहीं होता है. गोमूत्र पीने से कई गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं.

उन्होंने गो तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए गोहत्या और मवेशियों की तस्करी की घटनाओं को समाज के लिए शर्मनाक बताया. सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एसवी व्यास ने अपने फैसले में कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि यह मां है. इसे मां का नाम दिया गया है. उन्होंने ये भी कहा है कि एक गाय 68 करोड़ पवित्र स्थल और 33 कोटि देवताओं का जीवित ग्रह है.

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तापी सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि जिस दिन गाय के रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, पृथ्वी की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और पृथ्वी पर भलाई स्थापित हो जाएगी. गुजराती भाषा में लिखे अपने आदेश में उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में 75 फीसदी गो-धन नष्ट हो गया है. अब केवल 25% गो-धन ही बचा है.

गौरतलब है कि गो तस्करी का ये मामला 2020 का है. साल 2020 के जुलाई महीने में पुलिस ने एक ट्रक से 16 से अधिक गाय और गोवंश बरामद किए थे. इस मामले में मोहम्मद आरिफ अंजुम को पकड़ा गया था. गो तस्करी के आरोपी मोहम्मद आरिफ अंजुम के खिलाफ कोर्ट में आरोप साबित हुए और दोषी साबित होने के बाद अब उसे कोर्ट ने सजा सुना दी है.

 

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