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बाहुबली विजय मिश्रा को मिली जमानत, इलाहाबाद HC ने हत्या की सुपारी लेने के केस में दी राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने षड्यंत्र व हत्या की सुपारी मांगने के मामले में यह जमानत दी है. संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए गए थे.

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भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक केस (फाइल फोटो)
भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक केस (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने षड्यंत्र व हत्या की सुपारी मांगने के मामले में यह जमानत दी है. संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में उनके खिलाफ आपराधिक केस किए गए थे. जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने सशर्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो  प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है. विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं.

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विजय मिश्रा ने कोर्ट को दी यह दलील

याची विजय मिश्रा ने कोर्ट से कहा था कि वह कानून6 का पालन करने वाला व्यक्ति है. राजनीतिक शक्ति वाले कुछ लोगों ने उसे व उसके परिवार को दुर्भावनावश फंसाया है. उसके खिलाफ अपराध का कोई साक्ष्य नहीं हैं. वह 14अगस्त 20 से जेल में बंद है. ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. याची पर हत्या कराने के लिए शिकायतकर्ता से पैसे मांगने का आरोप है.

याची का कहना है कि उसने किसी से पैसे नहीं मांगे और न ही किसी से भुगतान लिया है. अगर किसी ने मांगे भी होंगे तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है. मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन व शिव कुमार को अपराध के लिए लगाने का आरोप झूठा है. याची की पत्नी रामलली व बेटी पर आरोप लगाकर झूठा केस में फंसाया है.

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13 साल पुराने मामले में मिली 3 साल की सजा

भदोही से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को पिछले साल अक्टूबर में स्थानीय एसीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका मिला था. जज साधना गिरी की अदालत ने मिश्रा को आर्म्स एक्ट के केस में तीन साल की सजा सुनाई है. यह केस उन पर 13 साल पहले दर्ज किया गया था. 

जानकारी के मुताबिक, विजय मिश्रा के खिलाफ 2009 में बसपा सरकार में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया था. उसके बाद सपा सरकार में इस केस में सुनवाई पेंडिंग चल रही थी. इस समय बाहुबली मिश्रा जेल में बंद हैं. वे भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे हैं. 

सितंबर में कुर्क हुई थी 3 करोड़ की जमीन

विजय मिश्रा की 3 करोड़ 34 लाख रुपये की जमीन पिछले साल सितंबर में कुर्क कर ली गई थी. गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही डीएम के आदेश पर जमीन कुर्क की गई थी. आरोप था कि विजय मिश्रा ने अपराध के जरिए जमीन अर्जित की थी, जिसके बाद खुद के अलावा अपनी पत्नी, बेटे और बहू के नाम पर इस जमीन को बेहद कम मूल्य पर खरीद लिया था.

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