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फर्जी एयर टिकट...फर्जी बोर्डिंग पास और 9.71 लाख का खेल, जालसाजी केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद दोषी

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे को जालसाजी के मामले में दोषी करार दिया है. उन पर आरोप है कि उनकी तरफ से एक फर्जी एयर टिकट लिया गया था और फिर उसी टिकट के आधार पर 9.71 लाख रुपये का क्लेम मांग लिया था. अब कोर्ट ने उन्हें दोषी मान लिया है.

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रॉउज एवन्यू कोर्ट
रॉउज एवन्यू कोर्ट

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे को जालसाजी के मामले में दोषी करार दिया है. सीबीआई द्वारा ही इस मामले में कांग्रेस नेता विनय कुमार पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. उन पर आरोप था कि उन्होंने जाली एयर टिकट और बोर्डिंग पास के आधार पर 9.71 लाख रुपये मांग लिए थे. असल में पूर्व सांसद ने 1 नवंबर और 3 नवंबर 2012 को दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की हवाई यात्रा की टिकट का पैसा मांगा था.

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बड़ी बात ये रही कि पांडे ने जिस यात्रा के बदले 9.71 लाख रुपये यात्रा भत्ता मांगा था, उस यात्रा पर वह गए ही नहीं थे. धन वापसी के लिए उन्होंने फर्जी बिजनेस क्लास एयर टिकट और बोर्डिंग पास सौंपा था. जानकारी के लिए बता दें कि संसद सदस्यों को एक वर्ष में 34 बिजनेस क्लास एयर टिकट लेने का अधिकार है. साल के अंत में यह टिकट समाप्त हो जाता है. पूर्व सांसद ने दावा किया था कि वह और उनके निजी सहायक अरविंद तिवारी कुछ और सहयोगियों के साथ बिजनेस क्लास में लौटे थे. लेकिन सीबीआई जांच में ये पाया गया कि असल में कांग्रेस नेता द्वारा कोई हवाई यात्रा नहीं की गई थी. उनकी तरफ से जालसाजी कर धोखा दिया गया.

अब इस मामले अब तक विनय कुमार पांडे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. कांग्रेस की तरफ से भी इस कार्रवाई पर कोई बयान नहीं दिया गया है. लेकिन सीबीआई जांच से संतुष्ट होकर कोर्ट ने उन्हें जरूर दोषी मान लिया है. 
 

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