संसद में बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले विधेयकों में यौन संबंध बनाने के लिए रजामंद होने की उम्र 16 साल तय करने वाला विधेयक भी शामिल है.
बच्चों को यौन अपराधों से बचाने का प्रावधान करने वाले विधेयक में पहली बार बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कानूनी दायरे में लाया जा रहा है और अपराधियों को कडे दंड का प्रावधान किया गया है.
पूर्व की इन खबरों पर खासा बवाल मचा था कि प्रस्तावित विधेयक 12 साल के किशारों के बीच यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने को कानूनी जामा पहनाएगा.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि विधेयक के मसौदे में 12 साल के बच्चे को यौन संबंध बनाने की कानूनी अनुमति देने की बात नहीं है, बल्कि सेक्स के लिए रजामंदी की आयु 16 साल और उससे ऊपर तय की गयी है.
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि यह विधेयक सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है, क्योंकि इसे अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है. इस सत्र के दौरान एक अन्य विधेयक विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखन या पेंटिंग के जरिए महिलाओं को अशोभनीय ढंग से पेश करने से प्रतिबंधित करने संबंधी है.