scorecardresearch
 
Advertisement
पर्यटन

उत्तराखंड घूमने जाने से पहले पढ़ लें सरकार की नई गाइडलाइन, नहीं तो पछताएंगे

पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन्स
  • 1/8

कोरोना वायरस की वजह से लंबे दिनों से घरों में कैद लोग अब धीरे-धीरे सामान्य जीवन की तरफ लौट रहे हैं. लोग अब डर के माहौल से निकलकर घूमने-फिरने का भी मन बना रहे हैं और इसकी शुरूआत आस-पास की जगहों से कर रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं.

लंबी बुकिंग कराने से छूट
  • 2/8

राज्य सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, उत्तराखंड की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब कम से कम दो दिनों तक रुकने की बुकिंग करानी होगी. पहले उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कम से कम सात दिनों की बुकिंग करानी जरूरी होती थी. नई गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य में आने वाले पर्यटकों को यात्रा से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. 

निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी
  • 3/8

गाइडलाइन्स में कहा गया है, 'उत्तराखंड बॉर्डर पर आने से टूरिस्ट को 96 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर/ट्रूनेट/सीबीनेट और एंटीजन टेस्ट (निगेटिव रिपोर्ट)  साथ में लाना होगा और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.' गाइडलाइन्स के अनुसार, 'अगर कोई पर्यटक बिना कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट के आ रहा है, तो उसके पास बॉर्डर चेक पोस्ट, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों या उत्तराखंड में किसी भी ICMR द्वारा अधिकृत COVID टेस्टिंग लैब में अपने अपने खर्चे पर एंटीजन टेस्ट कराने का विकल्प मौजूद होगा. 

Advertisement
होटलों को भी करना होगा प्रबंध
  • 4/8

गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है कि होटल्स निजी लैब संचालकों के साथ मिलकर अपने होटल्स में Covid-19 टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकते हैं. इसमें कहा गया है, 'ये होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि पर्यटकों को चेक-इन करने की अनुमति देने से पहले ये सुनिश्चत कर लें कि उनका कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं.'

होम क्वारंटीन नियमोॆ में ढील
  • 5/8

अगर कोई पर्यटक Covid-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो होटल प्रबंधन को तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी. जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो पर्यटकों द्वारा दी की गई रिपोर्ट्स की सही तरीके से जांच करें. राज्य सरकार ने होम क्वारंटीन को लेकर भी नियमों में ढील दी है.
 

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से करें संपर्क
  • 6/8

अगर आप में कोई लक्षण नहीं हैं और आप बिजनेस, परीक्षा, उद्योग या किसी खास मकसद से सात दिनों से कम के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो आप अपना काम पूरा कर सकते हैं लेकिन इस दौरान आपको अपनी सहेत पर नजर बनाए रखना होगा और कोई भी लक्षण दिखने पर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से संपर्क करना होगा.

विभाग को दें जानकारी
  • 7/8

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए उत्तराखंड आ रहा है तो उसे 10 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा और इस दौरान अपनी सेहत की निगरानी करनी होगी. लक्षण दिखने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राधिकरण को बताना होगा. इतना ही नहीं उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, पांच दिनों से ज्यादा होने पर उन्हें Covid-19 टेस्ट कराना होगा और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी.

10 दिनों का  होम क्वारंटीन
  • 8/8

बिना लक्षण वाले जो लोग पांच दिनों या उससे कम के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं उन्हें लौटने पर क्वारंटीन से छूट होगी. लेकिन अगर वो पांच दिनों से ज्यादा बाहर हैं तो वापस लौटने पर उन्हें 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन होना होगा. 

Advertisement
Advertisement