scorecardresearch
 
Advertisement
पर्यटन

उत्तराखंड में 10 अगस्त तक जारी रहेंगी पाबंदियां, जानें- लॉकडाउन के नए नियम

उत्तराखंड जाने के नए नियम
  • 1/6

अगस्त-सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में राज्यों ने अपनी तरफ से कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया है. इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह ही रहेंगे. ये आदेश मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने जारी किए हैं. 
 

उत्तराखंड जाने के नए नियम
  • 2/6

फिलहाल 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे. रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आने वाले जिन व्यक्तियों के पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, वो बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं. वहीं, एक डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी.
 

क्या रहेंगे नियम और पाबंदियां
  • 3/6

क्या रहेंगे नियम और पाबंदियां- सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइडलाइन को पहले की तरह ही रखा है. सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर भी पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी. 
 

Advertisement
उत्तराखंड जाने के नए नियम
  • 4/6

आदेश में यह नहीं बताया गया है कि यह संख्या कितने लोगों तक सीमित होगी. पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के नियमों पर पहले की तरह ही जिलाधिकारियों को निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है. सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन करवाया जाए. सरकार ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान काटने का भी आदेश दिया है.
 

किनको होगी पर्यटक स्थलों पर आने की छूट
  • 5/6

किनको होगी पर्यटक स्थलों पर आने की छूट- पर्यटक स्थलों में केवल उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 72 घंटे पहले की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट और मसूरी में होटल की बुकिंग का प्रूफ उपलब्ध होगा. 
 

उत्तराखंड जाने के नए नियम
  • 6/6

पर्यटक स्थलों  में किसी व्यक्ति को तालाब / नदी / झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी समूहों के अधिकारियों / कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और कोविड महामारी के बचाव के लिए आवश्यक सावधानी सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी. सभी ऑफिस 100 प्रतिशत की छमता से खुलेंगे प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के अंदर आवागमन की छूट है.
 

Advertisement
Advertisement