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स्त्री

बिजनेसमैन ने सेक्स वर्कर का किया यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने दिया लाखों में हर्जाना भरने का आदेश

यौन हिंसा के खिलाफ शिकायत
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न्यूजीलैंड की एक सेक्स वर्कर ने एक बिजनेसमैन के खिलाफ यौन हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई के दौरान यहां के मानवाधिकार आयोग ने हर्जाने के तौर पर इस सेक्स वर्कर को 6 अंकों में धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया.

(Representative Photo:Pixabay) 

सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग
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मानवाधिकार आयोग के निदेशक माइकल टिम्मिंस ने कहा कि ये भुगतान एक जरूरी चेतावनी है जो ये याद दिलाती है कि कोई भी श्रमिक, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, कार्यस्थल पर उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है और श्रमिक को इसके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है.

(Representative Photo:Pixabay) 

सभी के अधिकारों का हो सम्मान
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माइकल टिम्मिंस ने कहा, 'हम सभी बिजनेस मालिकों और उनके कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को समझें और उनका सम्मान करें.'
 

(Representative Photo:Pixabay)  

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 नुकसान की भरपाई जरूरी
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आयोग ने कहा कि इस भुगतान का उद्देश्य महिला को भावनात्मक और आर्थिक रूप से हुए नुकसान की भरपाई करना है. आयोग की तरफ से इस महिला की पहचान और इस मामले के अन्य सभी विवरण गोपनीय रखे गए हैं .
 

(Representative Photo:Pixabay)  

यौनकर्मियों के अधिकार भी जरूरी
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ये मामला यौनकर्मियों के मानवाधिकार अधिनियम के तहत दायर किया गया था. मानवाधिकार ट्रिब्यूनल ने कहा, 'सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि क्या चीज किस संदर्भ में की जा रही है. एक वेश्यालय में भी अनुचित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.'
 

(Representative Photo:Pixabay)  

अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गलत
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ट्रिब्यूनल ने कहा, 'ऐसा माना जाता है कि एक सेक्स वर्कर से ये जानना जरूरी नहीं है कि उसे अपने ग्राहक की भाषा अप्रिय या अपमानजनक लगती है या नहीं.'
 

(Representative Photo:Pixabay)  

सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की हो सुरक्षा
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अदालत ने कहा, 'अगर एक वेश्यालय में गलत यौन व्यवहार या भाषा को अप्रिय या अपमानजनक नहीं माना जाएगा तो अधिनियम के तहत सेक्स वर्कर्स अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे.'

(Representative Photo:Pixabay)  

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