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मातृत्व अवकाश संशोधन विधेयक: राष्‍ट्रपति की मुहर का इंतजार, मिलेंगे ये 5 अधिकार

लोकसभा में गुरुवार को महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने वाला मातृत्व अवकाश विधेयक पारित हो गया है. जानिए इससे जुड़ी 5 खास बातें...

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प्रेग्‍नेंट महिलाआें के लिए राहत की खबर
प्रेग्‍नेंट महिलाआें के लिए राहत की खबर

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लोकसभा में मातृत्व अवकाश विधेयक पारित हो गया है. मातृत्व अवकाश (संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत क्‍या कुछ बदलाव होंगे और महिलाओं को क्‍या नए अधिकार मिलेंगे, आप भी जानिए...

12 नहीं 26 हफ्ते होगी मैटरनिटी लीव, लोकसभा में विधेयक पास

1. प्रेग्नेंट महिलाओं को 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव मिलेगी. इससे पहले मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह की मिलती थी. इस बिल से देश की 18 लाख महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्‍मीद है.

2. तीन या इससे ज्यादा बच्चों वाली महिलाओं को नए नियम का फायदा नहीं मिलेगा.

3. तीन महीने से छोटे बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे की मां को भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा.

कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने की तैयारी!

4. महिलाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि खत्म होने पर घर से काम करने की सुविधा मिलेगी.

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5. 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को क्रेच की सुविधा देनी होगी. महिलाओं को काम के बीच चार बार क्रेच जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा.

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