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MP: व्यापम घोटाले में 8 साल बाद सजा का ऐलान, 8 दोषियों को 7 साल की जेल

व्यापम घोटाले में करीब 8 साल बाद कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पाए गए सभी लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई. इसके बाद पुलिस ने जमानत पर जेल से बाहर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया है.

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व्यापम घोटाले में 8 दोषी करार
व्यापम घोटाले में 8 दोषी करार

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में कोर्ट ने 8 आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है. साल 2013 में होलकर साइंस कॉलेज व्यापम परीक्षा में 8 मुन्ना भाई नाम बदलकर एग्जाम देते हुए पकड़े गए थे.

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इन आरोपियों के खिलाफ 8 साल बाद इंदौर जिला विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है. 2013 में पशुपालन डिप्लोमा एग्जाम के दौरान दूसरे छात्रों की जगह आरोपी परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे.  इसमें कुल 4 छात्र थे और चार के स्थान पर दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे. इन्हीं 8 आरोपियों को विशेष जिला जज ने सजा सुनाई है.

अधिवक्ता ने बताया कि एग्जाम देने वाले फर्जी मुन्ना भाई यूपी के झांसी के रहने वाले थे जिसमें से एक डॉक्टर था और एक वर्तमान में प्रोफेसर है, साथ ही एक आरोपी कोचिंग क्लास चला रहा था. इस मामले में साल 2014 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. 8 साल बाद व्यापम घोटाले के इस केस में विशेष जिला जज संजय कुमार गुप्ता ने दोषियों को सजा सुनाई. 

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सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. बता दें कि इसके पहले सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे.  सभी आरोपियों को इसमें दोषी माना गया है और धारा 467 के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है. सभी आरोपी धार झाबुआ के थे.

जिन आरोपियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है उनके नाम अवनीश प्रताप सिंह, मोहम्मद एजाज अली, अंकित, अनूप, रमा डामोर, माखन सिंह ,अमीर होलकर, देवेंद्र झनीया है, सभी को जेल भेज दिया गया है.

 

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