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इंदौर: आर्मी अफसरों से लूट के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, रात में म्यूजिक की आवाज सुनकर पहुंचे थे पिकनिक स्पॉट

Indore News: दो आर्मी अफसरों पर यह हमला 10 और 11 सितंबर की दरम्यानी रात को महू सैन्य छावनी से करीब 30 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल जाम गेट के पास हुआ. बारिश के मौसम में इस जगह पर दिन में पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन रात होते ही यह सुनसान हो जाता है.

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आर्मी अफसरों पर हमला करने वाले गिरफ्तार. (सांकेतिक तस्वीर)
आर्मी अफसरों पर हमला करने वाले गिरफ्तार. (सांकेतिक तस्वीर)

मध्य प्रदेश के महू के पास सेना के दो अधिकारियों पर हमला करने और उनकी महिला मित्र से बलात्कार करने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. कार के म्यूजिक की आवाज सुनकर आरोपी आर्मी अफसरों के पास पहुंचे थे.  

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पुलिस ने बताया कि रोहित गिरवाल (23), संदीप वारिया (18) और सचिन मकवाना (25) को घटनास्थल के पास जंगल से दिन में गिरफ्तार किया गया. तीनों फरार थे और उनकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. तीन अन्य आरोपियों अनिल बरोर (27) और पवन बंसुनिया (23) तथा रितेश भाभर (25) को बुधवार और गुरुवार को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के अनुसार, यह हमला 10 और 11 सितंबर की दरम्यानी रात को महू सैन्य छावनी से करीब 30 किलोमीटर दूर लोकप्रिय पर्यटन स्थल जाम गेट के पास हुआ. विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित जाम गेट जंगलों से घिरा हुआ है. बारिश के मौसम में इस जगह पर दिन में पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन रात होते ही यह सुनसान हो जाता है.

पुलिस के अनुसार, महू छावनी शहर में इन्फैंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे 23 और 24 वर्षीय सेना अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ पिकनिक मनाने गए थे. इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया, चारों लोग तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे. देर रात सुनसान इलाके में इसे सुनकर 6 आरोपी मौके पर पहुंचे और अपराध को अंजाम दिया. 

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वासल ने बताया कि हमलावरों में से एक ने पीड़ितों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया, जबकि अन्य के पास लाठी-डंडे थे. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने एक जोड़े को बंधक बनाकर उन पर हमला किया और दूसरे जोड़े से कहा कि बंधकों को तभी छोड़ा जाएगा, जब वे उन्हें 10 लाख रुपये लाएंगे. 

यह भी पढ़ें: सुनसान पिकनिक स्पॉट और रात में म्यूजिक की तेज आवाज... पुलिस ने बताया आर्मी अफसरों और उनकी महिला मित्रों संग उस रात और क्या हुआ?

एसपी के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपी पुलिस वाहन की हेडलाइट देखकर भाग गए.  भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार), 310-2 (डकैती), 308-2 (जबरन वसूली) और 115-2 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एफआईआर में दर्ज बलात्कार के आरोप पर एसपी ने कहा कि पीड़िता सदमे में है और अपना बयान देने के लिए तैयार नहीं है. इस बीच, आरोपियों से बलात्कार के बारे में पूछताछ की जा रही है. 

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