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MP: फेसबुक पर CJI को जान से मारने की धमकी दी, गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया आरोपी

मध्य प्रदेश भीम सेना के प्रभारी पंकज अतुलकर ने फेसबुक पोस्ट में धमकी थी कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला' दिया है, जो संविधान का उल्लंघन है. 

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CJI को धमकी देने वाला आरोपी पंकज अतुलकर. (फाइल फोटो)
CJI को धमकी देने वाला आरोपी पंकज अतुलकर. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को सोशल मीडिया परजान से मारने की धमकी देने के आरोप में मध्य प्रदेश भीम सेना के प्रभारी पंकज अतुलकर को बैतूल से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.  

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बैतूल के गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश भीम सेना के प्रभारी पंकज अतुलकर (34)  ने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला' दिया है, जो संविधान का उल्लंघन है. 

दरअसल, भीमसेना के प्रदेश संयोजक पंकज अतुलकर ने 5 अगस्त को अपनी फेसबुक आईडी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड को जान से मारने की धमकी दी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भड़काने वाली पोस्ट डाली. इस मामले में थाना गंज में धारा 196(1), 351(3), BNS 66 IT ACT के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई.

जांच के दौरान आरोपी पंकज अतुलकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया.आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया और सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने आरोपी पंकज अतुलकर को जेल भेज दिया है.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने हालिया एक फैसले में कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा. अदालत ने कहा कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है.   

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