मध्य प्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ इंदौर में भी एफआईआर दर्ज हो गई. भगवान शिव के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है.
विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ के मालवा प्रांत (इंदौर-उज्जैन संभाग) के संयोजक और वकील अनिल नायडू की शिकायत के आधार पर शुक्रवार देर रात इंदौर के तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई. विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हंसराज सिंह ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि भगवान शिव के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए बाबू जंडेल के खिलाफ श्योपुर में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है और इंदौर में दर्ज मामला उस मूल एफआईआर के साथ संलग्न किया जाएगा.
सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्टों में सामने आए एक वीडियो का हवाला देते हुए अनिल नायडू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जंडेल ने भगवान शिव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके जैसे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
गुरुवार को श्योपुर में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विधायक जंडेल ने दावा किया था कि विवादास्पद वीडियो को संपादित करके उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. कांग्रेस विधायक ने खुद को "शिव भक्त" भी बताया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात विहिप कार्यकर्ताओं ने इंदौर के तुकोगंज थाने के सामने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने पर सहमति जताने के बाद ही कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध वापस लिया.