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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई पर लगा SC-ST एक्ट, क्या गिरफ्तार करेगी MP पुलिस?

Dhirendra Shastri Brother Case: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. शालिग्राम पर एक शादी समारोह के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, तमंचा तानने और दलित लड़की के पिता को धमकाने का आरोप है.

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धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ FIR दर्ज.
धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ FIR दर्ज.

मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. 'छोटे महाराज' के नाम से फेमस शालिग्राम पर आरोप है कि उसने एक शादी समारोह में घुसकर दलित परिवार को तमंचे की नोंक पर धमकाया, जातिसूचक गालियां दीं और मारपीट भी की.  

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घटना छतरपुर जिले के गढ़ा गांव की है. 11 फरवरी को गांव में एक दलित परिवार की बेटी का विवाह समारोह आयोजित हो रहा था. उसी दौरान रात करीब 12 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग विवाह समारोह में पहुंचा और लोगों से गाली-गलौज और मारपीट करने लगा. 

इस दौरान सिगरेट मुंह में फंसाए और शराब के नशे में शालिग्राम ने महिलाओं से अभद्रता की और देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. इसके साथ ही उसने हवाई फायर भी किया और शादी रोकने की कोशिश की. जिस कारण से बाराती दहशत में आ गए और खाना पीना खाकर वापस अपने गांव अक्टोहा लौट गए. 

दलित परिवार की बेटी के विवाह समारोह में शालिग्राम के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. देखें Video:-

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वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शालिग्राम अपने मुंह में सिगरेट लगाए और हाथ में तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा है और गंदी-गंदी गालियां दे रहा है. साथ ही एक शख्स को पकड़कर मारपीट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि राई (बुंदेलखंड का लोक नृत्य) नहीं चलेगी. इस गढ़ा गांव में बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना. उस समय वहां मौजूद लोगों ने बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया तो इस आरोपी ने लोगों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद बमीठा थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294, 323, 506, 427 के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया. 

बता दें कि एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है. आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती. हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकती है. वहीं, एससी-एसटी मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करते हैं. इन मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होने का प्रावधान है. अब देखना यह है कि गढ़ा गांव वाले मामले में धीरेंद्र शास्त्री के शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी कब होती है? 


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