मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री (firecracker factory) में हुए ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश उर्फ राजू अग्रवाल की तीन जगहों की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है. 30 दिन बाद संपत्ति की नीलामी होगी. राजेश और सोमेश अग्रवाल की हरदा, खिरकिया और हंडिया में जमीनें हैं. वहीं उनके पास कार और दुकानों समेत 18 करोड़ की संपत्ति है, जिसे कुर्क कर लिया गया है. वहीं दूसरे जिलों से भी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है.
इस संबंध में कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि राजू अग्रवाल की पटाखा फैक्ट्री से 1 लाख 20 हजार किलो पटाखा सामग्री जब्त की गई, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपये है. इसे कोर्ट ने नष्ट करने की अनुमति दे दी है. एनजीटी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइनलाइन के अनुसार, विशेषज्ञों की देखरेख में प्रोटोकॉल के अनुसार इसे नष्ट किया जाएगा.
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कलेक्टर ने बताया कि संपत्ति की नीलामी की राशि से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की जाएगी. फैक्ट्री संचालक राजू उर्फ राजेश अग्रवाल को साल 2015 में 10 साल की सजा हो चुकी है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. आरोपी को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 के तहत दंडित किया गया था.
बता दें कि हरदा में 6 फरवरी को हुए ब्लास्ट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 लोग झुलस गए थे.
फैक्ट्री में ब्लास्ट के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे आसपास के 59 मकान
हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह के अनुसार, एनजीटी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. पीड़ितों को राहत राशि दिलाने के लिए आरोपी राजेश अग्रवाल-सोमेश अग्रवाल की संपत्ति कुर्क कर ली है. नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. फैक्ट्री में ब्लास्ट के दौरान आसपास के 59 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे.
इनमें से 39 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए. 39 में से 21 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था. 48 परिवारों के 129 लोग फिलहाल राहत शिविर में रह रहे हैं. कलेक्टर ने कहा कि संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों में राशि वितरित की जाएगी. आरोपियों के 14 खातों में से आठ खाते सीज कर दिए गए हैं. मृतक और घायलों के परिजनों को प्रावधान के अनुसार राशि का वितरण किया जाएगा.