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'औरतों की तरह सजता है पति, नहीं बनाता संबध', इंसाफ के लिए पत्नी ने कोर्ट से लगाई गुहार

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पति-पत्नी के बीच अजीबोगरीब मामला सामने आया है. महिला ने अपने पति पर औरतों की तरह सजने और वैवाहिक संबंध नहीं बनाने का आरोप लगाया है. महिला ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पति को 30 हजार रुपये प्रति महीना पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

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पत्नी ने पति पर लगाए महिलाओं की तरह सजने का आरोप
पत्नी ने पति पर लगाए महिलाओं की तरह सजने का आरोप
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इंदौर में पति-पत्नी के बीच अजीबोगरीब मामला आया सामने
  • पत्नी ने कहा- औरतों की तरह सजता है पति, न्याय की लगाई गुहार

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पति-पत्नी के बीच बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है. दिलेश्वर (बदला हुआ नाम) नाम के व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो शाम होते ही औरतों की तरह सजता है और उससे संबंध नहीं बनाता है. महिला ने कहा कि उसका पति जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है. महिला का पति पेशे से एक इंजीनियर है.

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पीड़िता महिला के मुताबिक उसका पति रात में सोने से पहले औरतों जैसा श्रृंगार करता है और उससे प्रेम संबंध भी नहीं बनाता. इसके बाद महिला ने जिला कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति को पीड़ित पत्नी को भत्ता देने का आदेश दिया है.
 
बता दें कि इंदौर निवासी पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को आरोपी इंजीनियर दिलेश्वर से हुई थी. महिला के मुताबिक कुछ दिनों तक ससुराल के लोगों ने उसे अच्छे से रखा, जिसके बाद पति सहित सास-ससुर उसे छोटी-छोटी बातों को लेकर ताना देने लगे. 

पीड़िता के मुताबिक, रोजमर्रा के खर्च के पैसे भी आरोपी और उसके परिवार के लोग उसी से मांगते थे और नहीं  देने पर उसे अलग कमरे में बंद कर देते थे. पीड़िता के वकील ने बताया कि पति पेशे से इंजीनियर होने के चलते पत्नी को इंदौर से पुणे ले गया और वहां पर उसे प्रताड़ित करता था.

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वकील ने कहा कि आरोपी पति अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाता था और वहां पर सारा खर्चा पत्नी से ही लेता था. पीड़िता के वकील ने बताया कि आरोपी शाम होते ही माथे पर बिंदी, होठों पर लिपिस्टिक, कानों में बाली पहनकर महिला की तरह श्रृंगार करता था और महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था.

पीड़िता के मुताबिक, उसने पति के महिला बनकर सजने की तस्वीर खींच ली थी और वीडियो भी बना लिया था. पीड़िता ने बताया कि 12 जून 2020 दिलेश्वर (आरोपी पति) अपनी पत्नी को इंदौर लाकर मायके छोड़ कर आ गया था.

इसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पति उससे वैवाहिक संबंध नहीं बनाता और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है. इसके बाद जिला कोर्ट ने आरोपी दिलेश्वर की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया था.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि पति को पीड़ित पत्नी को भत्ते के तौर पर  30 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे. मार्च 2021 से केस फाइल होने के समय से ही आरोपी को राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

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