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MP: आदिवासी बच्ची से गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, एक साल के भीतर फैसला

MP News: श्योपुर जिला न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर 3 आरोपियों रियाज, शहबाज और मोहसिन को दोषी पाया और धारा 376 D के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया.

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श्योपुर के जिला कोर्ट ने सुनाई सजा.
श्योपुर के जिला कोर्ट ने सुनाई सजा.

MP News: श्योपुर के बहुचर्चित आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

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विशेष लोक अभियोजक बीके शर्मा ने बताया कि पिछले साल 17 मार्च को काली तलाई के जंगल में तीन आरोपियों ने एक आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. घटना सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रख देहात थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. जिला प्रशासन ने मामले की पैरवी के लिए मुझे जिम्मेदारी सौपी. 

जिला न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर तीन आरोपीगण रियाज, शहबाज और मोहसिन को दोषी पाते हुए धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है.

विशेष लोक अभियोजक का यह भी कहना है कि आरोपियों को फांसी देने की सजा दिए जाने की गुहार लगाई गई थी, जिस पर से आरोपियों को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास दिया गया है.

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विशेष लोक अभियोजक बीके शर्मा ने अदालत के फैसले की दी जानकारी.

यहां बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया था और लोग यूपी की तर्ज पर अपराधियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे थे. जिसके बाद सरकार से हरीझंडी मिलने के बाद 20 मार्च 2022 को पुलिस प्रशासन ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों के अवैध मकानों और जमीनों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई भी की थी.

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