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मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के बदले निर्देश, जानिए अब कौन-कौन होगा पात्र

मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति संबंधित 2014 के निर्देशों में संशोधन करने का आदेश जारी किया है. इसको लेकर प्रशासन ने संशोधित निर्देश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी में रहने के दौरान मौत हो जाने पर उनकी शादीशुदा बेटी और बहू को भी अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाएगी.

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एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर सरकार हर वर्ग के लोगों को साधने में जुटी है. चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, या प्रदेश की आधी आबादी को लाडली बहना योजना के जरिए साधने का प्रयास हो. सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया जाए.

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वहीं, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार वाले पिछले कई सालों से अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों में संशोधन करने की मांग कर रहे थे. चुनाव से पहले सरकार ने इस मांग को मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति संबंधित 2014 के निर्देशों में संशोधन करने का आदेश जारी किया है. इसको लेकर प्रशासन ने संशोधित निर्देश के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

शादीशुदा बेटी और बहू को भी मिलेगी नौकरी, नोटिफिकेशन जारी  

दरअसल, लंबे समय से साल 2014 में जारी निर्देशों में संशोधन की मांग चल रही थी. मगर, चुनाव से ठीक पहले सरकार ने इसमें संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके बाद अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी में रहने के दौरान मौत हो जाने पर उनकी शादीशुदा बेटी और बहू को भी अनुकंपा के तहत नौकरी मिल जाएगी. 

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इससे पहले अविवाहित बेटी को ही केवल अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार था. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित पुत्री अथवा बहन में कोई भेद नहीं किया जाएगा.

जानिए पहले क्या निर्देश थे और क्या संशोधन किया गया है इसमें

पहले मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति/पत्नी को योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें, तो वे जिस बेटा और अविवाहित बेटी को नौकरी देना चाहे वो दे सकते थे. मगर, अब मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहने पर वे किसी भी बेटे और बेटी को नौकरी दे सकते हैं. चाहें बेटी अविवाहित हो या शादीशुदा.

पहले ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो, उसे भी इसका लाभ मिलेगा. ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा. अब इस निर्देश को विलोपित कर दिया गया है. 

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अब छोटे भाई-बहन को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति 

पहले अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. यदि अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हों, तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई या बहन की आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. अब नए नोटिफिकेशन के अनुसार, इसमें अविवाहित बहन की जगह सिर्फ बहन लिख दिया गया है.

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